राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है






प्रदेश बजट में की गई घोषणाएं धरातल पर उतरने लगी है. लम्बित वीसीआर के निस्तारण के लिए एमनेस्टी योजना 1 अप्रैल से लागू होगी. 31 दिसम्बर, 2021 तक भरी गई वीसीआर के लिए 1 अप्रैल से लागू यह योजना शुरू होगी. प्रदेश सरकार द्वारा बिजली चोरी व दुरुपयोग से सम्बन्धित वीसीआर के बड़ी संख्या में लम्बित प्रकरणों को समाप्त करने एवं इससे सम्बन्धित शिकायतों के शीघ्र निस्तारण कर उपभोक्ता, गैर उपभोक्ताओं को राहत देन के लिए बजट में की गई घोषणा की पालना में जयपुर डिस्कॉम द्वारा एमनेस्टी योजना लागू की है.
इस योजना के तहत बिजली चोरी व दुरुपयोग के मामलों में 31 दिसम्बर, 2021 तक भरी गई वीसीआर का निस्तारण किया जाएगा. योजना 1 अप्रैल, 2022 से 30 सितम्बर, 2022 तक प्रभावी रहेगी. जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक अजीत कुमार सक्सेना ने बताया कि 31 दिसम्बर, 2021 तक लम्बित वीसीआर के अंतिम निस्तारण हेतु यह विषेश योजना 1 अप्रैल से छह माह की अवधि के लिए लागू की गई है. इससे एक ओर जहां बड़ी संख्या में लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों का निस्तारण होने से निगम को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी, वहीं दूसरी और वीसीआर से सम्बन्धित उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण भी होगा.
उन्होंने बताया कि विजीलेन्स व ओ एण्ड एम विंग के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे 31 दिसम्बर, 2021 तक की लम्बित वीसीआर, जिनमें राजस्व का निर्धारण अभी तक नही हुआ है वे राजस्व का निर्धारण कर 25 मार्च, 2022 तक सम्बन्धित उपभोक्ताओं को नोटिस जारी करेगें. वीसीआर निस्तारण की एमनेस्टी योजना में 31 दिसम्बर, 2021 तक लम्बित वीसीआर के अंतिम निस्तारण के लिए सब-डिवीजन के सहायक अभियन्ता को अधिकृत किया गया है.
योजना के तहत 1 लाख रूपए तक की सिविल लायबिलिटि या दुरूपयोग की राशि का 50 प्रतिशत और पूरा जुर्माना जमा करवाकर सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा ही प्रकरण का निस्तारण कर दिया जाएगा. यदि सिविल लायबिलिटि या दुरूपयोग की राषि 1 लाख रूपए से अधिक है तो 1 लाख रूपए का 50 प्रतिशत और 1 लाख से अधिक की राशि का 10 प्रतिषत जमा करवाकर सहायक अभियन्ता द्वारा वीसीआर का निस्तारण कर दिया जाएगा.


