सुप्रीम कोर्ट ने कहा – फिलहाल रद्द रहेगी SI 2021, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कहा – फिलहाल रद्द रहेगी SI 2021, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कहा – फिलहाल रद्द रहेगी SI 2021, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले पर रोक

खुलासा न्यूज़। राजस्थान सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के 8 सितंबर 2025 के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग की अनुमति दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक हाईकोर्ट इस मामले में अंतिम फैसला नहीं सुना देता, तब तक चयनित अभ्यर्थियों की किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग पर पूरी तरह रोक रहेगी। साथ ही, कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह तीन महीने के भीतर इस अपील का निपटारा करे।

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस समीर एकलपीठ के उस आदेश को यथावत रखा, जिसमें पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। एकलपीठ ने अपने फैसले में भर्ती प्रक्रिया में पेपर लीक और अनियमितताओं के गंभीर आरोपों के आधार पर चयन प्रक्रिया को रोकने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में किसी भी प्रकार के बदलाव से इनकार करते हुए कहा कि जब तक हाईकोर्ट इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं लेता, तब तक एकलपीठ का आदेश लागू रहेगा।

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