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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक के बेटे पर लगाया 8 लाख का जुर्माना, प्रधान पद को लेकर गलत तथ्य पेश किए थे

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक के बेटे पर लगाया 8 लाख का जुर्माना, प्रधान पद को लेकर गलत तथ्य पेश किए थे

भरतपुर। पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना के बेटे और भरतपुर की उच्चैन पंचायत समिति के पूर्व प्रधान हिमांशु अवाना पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 लाख रुपए जुर्माना लगाया है।

हिमांशु के खिलाफ पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था। इसके खिलाफ हिमांशु अवाना सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुनवाई के दौरान गलत तथ्य पेश करने पर कोर्ट ने हिमांशु पर 8 लाख जुर्माना लगाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आदेश वापस लेते हुए याचिकाकर्ता हिमांशु और उसके वकील से कहा-

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सर्वोच्च अदालत में आते समय संपूर्ण और सत्य तथ्यों का खुलासा करना अनिवार्य है। याचिकाकर्ता को सभी तथ्य याचिका में और सुनवाई के दौरान, दोनों समय बताने थे, जो उसने नहीं किए।

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कोर्ट ने कहा कि तथ्यों का दमन न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता पर सीधा प्रहार है। गलत तथ्यों पर आदेश लेकर याचिकाकर्ता ने न केवल अदालत को भ्रमित किया, बल्कि न्यायालय का कीमती समय भी नष्ट किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने न केवल अपना 1 सितंबर का आदेश वापस लिया, बल्कि 8 लाख की पैनल्टी भी लगाई, जिससे भविष्य में कोई इस तरह का आचरण न करे।

हिमांशु अवाना के खिलाफ लाए थे अविश्वास प्रस्ताव
उच्चैन प्रधान राम अवतार ने बताया- 11 फरवरी 2024 को जांच रिपोर्ट के आधार पर उच्चैन पंचायत समिति के तत्कालीन प्रधान हिमांशु अवाना को निलंबित किया गया था। अवाना के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें 15 में से 13 सदस्यों ने उसके खिलाफ वोट दिया था।

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