
राज्य सरकार ने सरपंच-पचों की कमेटी को दी प्रशासक की पावर, अब सरपंच बांटेंगे पट्टे, सभी जिलों को भेजी चिट्टी





राज्य सरकार ने सरपंच-पचों की कमेटी को दी प्रशासक की पावर, अब सरपंच बांटेंगे पट्टे, सभी जिलों को भेजी चिट्टी
जयपुर। राजस्थान की 11 हजार से ज्यादा पंचायतों में कार्यकाल पूरा कर चुके सरपंच और पंच मिलकर अब गांवों में पट्टे बांटेंगे। प ंच-सरपंचों के पट्टे बांटने को लेकर पंचायतीराज आयुक्त और सचिव जोगाराम ने सभी जिला परिषदों को चि_ी जारी की है। सरकार ने गांव और शहरों के लिए अभियान चला रखा है। इन अभियानों में भी पट्टे बांटे जा रहे हैं। प्रदेश की अधिकांश ग्राम प ंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद मौजूदा सरपंचों को प्रशासक बनाया है। सरपंच और पंचों की कमेटी को प्रशासक की पावर दी है। अब पंच-सरपंच की कमेटी मिलकर पट्टे बांटेंगे। पंचायतीराज आयुक्त से चि_ी में यह साफ किया है कि कार्यकाल पूरा कर चुके पंचायतों के सरपंच और पंचों की कमेटी मिलकरपट्टे बांट सकेंगे। चि_ी के मुताबिक, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रावधानों के तहत जहां वार्ड पंच की कमेटी गठित कि या जाना जरूरी है, वहां पर ऐसे सभी मामलों में प्रशासक की तरफ से प्रशासकीय समिति के सदस्यों की कमेटी गठित करके पट्टा आवंटन करने को कहा है। सरपंच-पंचों के पास पहले जितने ही पावर और अधिकार जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनमें निवर्तमान सरपंच को प्रशासक नियुक्त किया गया है, जबकि निवर्तमान उपसरपंच और वार्ड पंचों को प्रशासकीय समिति का सदस्य बनाया गया है। प्रशासक को प्रशासकीय समिति की बैठक बुलाकर कामकरना होता है।राजस्थान पंचायती राज अधिनियम-1994 और राजस्थान पंचायती राज नियम-1996 में सरपंच को अधिकार और पावर दिए हैं।अब कार्यकाल पूरा कर चुके सरपंच और पंच प्रशासक और प्रशासकीय समिति के जरिए इन अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं।चुनावों से पहले बड़ी तादाद में बंटेंगे पट्टेप्रदेश में पंचायतीराज चुनाव अगले साल होने की संभावना है। पंचायत चुनावों से पहले कार्यकाल पूरा कर चुके सरपंच बड़ी संख्यामें पट्टे बांटने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से चि_ी जारी होने के बाद अब गांवों में पट्टे बांटने का काम तेज होगा।सरपंचों के पट्टे बांटने पर विवाद के आसारकार्यकाल पूरा कर चुके पंचों-सरपंचों को पट्टा बांटने के पावर देने के सरकारी आदेश पर विवाद के आसार हैं। एक धड़ा इसकाविरोध कर रहा है। विरोधी धड़े का तर्क है कि प्रशासक के तौर पर भले ही सरपंच और प्रशासकीय कमेटी को अधिकार हैं, लेकिनपंचायत चुनावों से पहले इस तरह कार्यकाल पूरा कर चुके सरपंचों के पट्टे बांटने से गड़बड़ी की आशंका है।

