अनलॉक-2 में छूट का दायरा बढ़ेगा, शाम 7 बजे तक बाजार खोलने की तैयारी - Khulasa Online अनलॉक-2 में छूट का दायरा बढ़ेगा, शाम 7 बजे तक बाजार खोलने की तैयारी - Khulasa Online

अनलॉक-2 में छूट का दायरा बढ़ेगा, शाम 7 बजे तक बाजार खोलने की तैयारी

जयपुर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आने और पॉजिटिव केस कम होने के बाद सरकार की ओर से लागू अनलॉक-२ के तहत अब और छूट देने की तैयारी गहलोत सरकार ने कर ली है। अनलॉक-२की नई संशोधित गाइड लाइन गृह विभाग ने तैयार कर ली है जिसे मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार है।
मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद माना जा रहा है कि मंगलवार या बुधवार को संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। नई संशोधित गाइड लाइन में सरकार प्रदेशवासियों को अब और रियायत देने जा रही है। हालांकि यह सभी रियायत है कोविड प्रोटोकॉल की शर्तों के साथ दी जाएगी।शाम 7 बजे तक बाजार खोलने की तैयारी विश्वस्त सूत्रों की माने तो अनलॉक-२ की नई संशोधित गाइडलाइन में बाजार शाम 7 बजे तक खोलने की तैयारी है। प्रदेश में फिलहाल बाजार और खाद्य सामग्री की दुकानें खोलने का समय शाम 4 बजे तक ही है लेकिन नई अब इसे बढ़ाकर शाम सात बजे तक करने की तैयारी की जा रही है।

रविवार को भी मिलेगा छूट का दायरा

वहीं वीकेंड कर्फ्यू वाले दिन रविवार को भी बाजार खोले जा सकते हैां। इसे लेकर भी विश्वस्त सूत्रों संकेत दिए हैं कि रविवार को वीकेंड कर्फ्यू वाले दिन भी सुबह ६ से दोपहर १२ बजे तक बाजार खुले रह सकते हैं।

शादी समारोह में ५०-५० लोगों की छूट

सरकार से जुड़े सूत्रों की माने तो ३० जून के बाद प्रदेश में शादी समारोह पर से रोक हट जाएगी। वहीं नई संशोधित गाइड लाइन में शादी समारोह में भी 50 लोगों के शामिल होने की छूट देने की बात कही जा रही है। वर-वधु पक्ष के दोनों तरफ से 50-50 लोग शादी में शरीक हो सकते हैं। इसके अलावा बैंड-बाजा और हलवाई की छूट भी दी जाएगी। हालांकि शादी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने और शादी समारोह की पूर्व में एसडीएम को सूचना देने की बात भी कही जा रही है।

6 बजे तक खुलेंगे दफ्तर
वहीं दूसरी ओर सरकारी और निजी कार्यालय भी नई नई गाइडलाइन में शाम 6 बजे तक खोलने की बात कही जा रही है। सरकारी और निजी दफ्तर में ७० फ़ीसदी स्टाफ के साथ शाम ६ बजे तक दफ्तर खोले जाएंगे। अभी प्रदेश में शाम ४ बजे तक ही सरकारी और निजी दफ्तर खोले जा रहे हैं।

शर्तों के साथ खुलेंगे धार्मिक स्थल

इधर पिछले ढाई माह से बंद धार्मिक स्थल भी सरकार खोलने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को धर्म गुरुओं के साथ हुई बैठक में भी धार्मिक स्थल खोलने के संकेत दिए थे। बताया जाता है कि नई संशोधित गाइड लाइन में धार्मिक स्थलों को में भी शर्तों के साथ खोलने की तैयारी है।
धार्मिक स्थलों में एक साथ ५ से ज्यादा लोगों को पूजा अर्चना की अनुमति नहीं होगी। साथ ही धार्मिक स्थलों पर भी कोविड प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी। वहीं मल्टीप्लेक्स सिनेमा स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति भी दा जा सकती है। हालांकि मल्टीप्लेक्स सिनेमा शर्तों और निर्धारित संख्या के साथ ही खोलने की अनुमति दी जाएगी।

error: Content is protected !!
Join Whatsapp 26