बच्ची के दुष्कर्मी-हत्यारे को फांसी की सजा , जज ने कहा-  ऐसे लोगों को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं' - Khulasa Online बच्ची के दुष्कर्मी-हत्यारे को फांसी की सजा , जज ने कहा-  ऐसे लोगों को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं' - Khulasa Online

बच्ची के दुष्कर्मी-हत्यारे को फांसी की सजा , जज ने कहा-  ऐसे लोगों को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं’

सिरोही पॉक्सो विशेष कोर्ट ने 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में सोमवार को अहम फैसला सुनाया। एक साल बाद आए फैसले में दुष्कर्मी को फांसी की सजा सुनाई गई है। अपने फैसले में जज अजिताभ आचार्य ने कहा- ‘8 साल की बच्ची, जो खुद का बचाव नहीं कर सकती। उसके साथ दुष्कर्म हुआ, फिर हत्या कर दी गई। यह राक्षसी कृत्य दर्शाता है। ऐसे लोगों को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है।’

पॉक्सो विशेष न्यायालय में दोपहर 3:25 बजे फैसला सुनाया गया। दोषी नौकाराम उर्फ भारमाराम (24) पुत्र मालाराम गरासिया निवासी तेलपी खेड़ा अनादरा सिरोही को फांसी की सजा दी गई। वकील मंडल के अध्यक्ष मानसिंह देवड़ा ने कहा कि जघन्य अपराधों में फांसी की सजा का प्रावधान है। न्यायालय ने इस मामले को भी ऐसा ही प्रकरण माना। यह फैसला 21वीं सदी का पहला केस है, जिसमें दोषी को सजा-ए-मौत दी गई।

भाइयों के साथ नहाने गई थी बच्ची, लौटी नहीं

अनादरा थाने में एक महिला ने गत 25 सितंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई। कहा कि उसकी 8 वर्षीय बेटी दो भाइयों के साथ नहाने गई थी। वह वापस नहीं लौटी। काफी देर तक नहीं लौटने पर उसे ढूंढना शुरू किया। उसके भाइयों ने बताया कि वह उपला गोलियां तेलपी खेड़ा निवासी भारमल राम उर्फ नोका राम गरासिया के साथ बहन को आखिरी बार देखा था। बच्ची को ढूंढने पर उसकी लाश मिली। बच्ची के चेहरे, हाथ, पैर व अन्य स्थानों पर चोट के निशान थे। पीठ पर भी खरोंच मिले। इस मामले में मेडिकल बोर्ड के बाद पुलिस ने दुराचार तथा हत्या के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

45 दिन में आरोप पत्र, एक साल में फैसला

45 दिन के अंदर इस मामले का आरोप पत्र 19 नवंबर 2020 को न्यायालय में पेश कर दिया। इस आरोप पत्र में न्यायालय में कुल 24 गवाह पेश किए गए। पीड़िता तथा दोषी नौकाराम की डीएनए जांच कराई गई। इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। नौकाराम ने खुद के बचाव के लिए यह भी कहा था कि पुलिस उसे जबरन मामले में फंसा रही है। यह सही नहीं पाया गया। इसमें बालिका के साथ दुराचार तथा गला घोंट कर हत्या का वह दोषी पाया गया।

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