खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आने वाले गरीब अब कोरोना संक्रमण का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में नि:शुल्क करवा सकेंगे - Khulasa Online

खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आने वाले गरीब अब कोरोना संक्रमण का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में नि:शुल्क करवा सकेंगे

जयपुर। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार भले ही राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रही हो, लेकिन 10 अगस्त को सरकार ने कोरोना काल में गरीबों के इलाज के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले गरीब परिवार भी अब कोरोना संक्रमण का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में भी नि:शुल्क करवा सकेेंगे। ऐसे मरीजों के इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी। उन्होंने माना कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि गंभीर मरीजों का इलाज सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क किया जा रहा है, लेकिन मरीजों की संख्या को देखते हुए अब प्राइवेट अस्पतालों की जरुरत भी है। उन्होंने यह भी माना कि प्रदेश के अधिकांश प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है। चुनिंदा प्राइवेट अस्पतालों में ही पॉजिटिव मरीज का इलाज किया जा रहा है। इस मामले में प्राइवेट अस्पतालों को आगे आना चाहिए। रघु शर्मा ने कहा कि जिन बड़े अस्पतालों में वाईपेप मशीन, वेंटीलेटर, ऑक्सीजन आदि की सुविधाएं हैं, उन्हें भी सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करना चाहिए। प्राइवेट अस्पतालों की शंकाओं को दूर करने के लिए जल्द ही अस्पताल मालिकों के साथ एक बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के ताजा निर्णय से अब गरीब परिवार के सदस्य भी सुविधायुक्त प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का इलाज करवा सकेंगे। शर्मा ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया कि कोरोना के टेस्ट करवाने के लिए किट उपलब्ध करवाए जाए ताकि और अधिक लोगों की टेस्टिंग की जा सके।

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