
नाबालिग लडक़ी को उठा ले जाने व दुष्कर्म करने वाले को 20 साल का कठोर कारावास की सजा






नाबालिग लडक़ी को उठा ले जाने व दुष्कर्म करने वाले को 20 साल का कठोर कारावास की सजा
बीकानेर। पोक्सो कोर्ट के पीठासीन अधिकारी विश्वबंधु पुरोहित ने 15 साल की लडक़ी को उठा ले जाने और दुष्कर्म करने वाले को 20 साल के कठोर कारावास और 96,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
पीडि़ता के पिता की ओर से श्रीडूंगरगढ़ थाना पुलिस को रिपोर्ट दी गई थी कि 25 दिसंबर, 20 को कार में सवार समीर घर पहुंचा और उसकी 15 साल की लडक़ी को जबरन उठा ले गया। कार में ही उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। वहां से लडक़ी को एक बाड़े में ले गया। वहां एक अन्य युवक कार लेकर पहुंचा और दोनों उसकी कार में लडक़ी को घर के पास छोडक़र फरार हो गए। कार्यवाही करने पर जान से मारने की धमकी दी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद आरोपी समीर को दोषी माना और उसे 20 साल के कठोर कारावास व 96,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
राशि जमा नहीं कराने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 13 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक सुभाष साहू व परिवादी की ओर से गणेश चौधरी ने की। कोर्ट ने प्रतिकर स्कीम में पीडि़ता को 6 लाख रुपए देने और इसमें 4 लाख रुपए की एफडी कराने की अनुशंषा की। पीडि़ता को एक लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने के भी आदेश दिए गए हैं।

