बहु को सास ने पहले सुसराल बुलाया, फिर उसके साथ मारपीट की, महिला का आरोप पुलिस गाड़ी चालक ने निकाली अभद्र तरीके से गालियां

बहु को सास ने पहले सुसराल बुलाया, फिर उसके साथ मारपीट की, महिला का आरोप पुलिस गाड़ी चालक ने निकाली अभद्र तरीके से गालियां

बहु को सास ने पहले सुसराल बुलाया, फिर उसके साथ मारपीट की, महिला का आरोप पुलिस गाड़ी चालक ने निकाली अभद्र तरीके से गालियां
बीकानेर। शहर के गंगाशहर थाना इलाके में रहने वाली एक युवती ने अपनी सास पर मारपीट का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। मिली जानकारी के अनुसार सोनू सोलंकी पत्नी रामकरण सोलंकी जाति नाई बोथरा चौक सैन मंदिर वाली गली नई लाइन गंगाशहर ने पुलिस को बताया कि मेरी शादी के 15 साल हो गये है दो बच्चे है भरण पोषण का मुकदमा चल है जो विचारधीन है। कुछ दिन पहले ही मेरे पति के नाना का देहांत हो जाने पर मेरी सास ने मेरी मौसी सास ने 29 जून को मुझे साथ चलने को कहकर मुझे घर पर बुलाया तो मै बच्चों के साथ सुसराल आ गई । उसी दिन शाम 6 बजे मेरा पति रामकरण व जेठ व ससुर मुकेश परमेश्वर, कन्हैयाय लाल, गौरीशंकर सभी ने एक राय होकर मेरे साथ मारपीट की तथा मेरे कपड़े फाड़ दिये। इनके साथ जेठूती मुस्कान व रंजना व जेठूता वरुण व भैरु जेठानी कलावती, संतोष ने मेरे साथ मारपीट की तथा बच्चों सहित घर से निकाल दिया। मेरा पर्स छीन लिये जिसमें 2000 रुपये व कपड़े ही रख लिये। मारपीट के दौरान मेरी नाबालिग लडक़ी छुडवाने आई तो उसको भी धक्का देकर गिरा दिये जिससे उसके सिर में चोट आई है। वहीं जिसका उपचार श्रीडूंगरगढ़ में करवा गया। इस दौरान मेरे जेठो ने मेरे साथ छेडछाड की तथा मेरे कपड़े फाड दिये है। बाद में सुबह गंगाशहर थाने गई लेकिन मौके पर किसी ने सुनवाई नही की। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक से मिली तो थाने में सुनवाई हुई मै दूबारा थाना गइ्र तो पुलिस वाले ने मुझे गाड़ी में बिठाया और सुसराल लेकर गये रास्ते में पुलिस गाड़ी का चालक ने मेरे को गलत तरीके से गाली गलौच करने लगे गया। पुलिस ने धारा 178, 316(2), 115 (2) 74 वीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। जांच अशोक कुमार सउनि को दी गई है।

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