15 दिन से ज्यादा समय तक रोक नहीं सकेंगे पट्टे की फाइल, सरकार ने किया नियमों में बदलाव

15 दिन से ज्यादा समय तक रोक नहीं सकेंगे पट्टे की फाइल, सरकार ने किया नियमों में बदलाव

खुलासा न्यूज नेटवर्क। अपनी जमीनों का पट्टा बनाने को लेकर महीनों-महीनों चक्कर काटने के बावजूद पट्टे नहीं मिलने की शिकायतें लगातार सामने आती रहती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए राहत प्रदान की है। नए नियमों के अनुसार नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगमों में अब मेयर, सभापति और अध्यक्ष आमजन के पट्टों की फाइल को 15 दिन से ज्यादा समय तक नहीं रोक सकेंगे। 15 दिन से ज्यादा तक रोकी गई फाइल को सीधे सरकार (डीएलबी के डिप्टी डायरेक्टर) के पास भिजवाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही जमीन, मकान या आवास के पट्?टों के प्रारूप में भी बदलाव किया गया है। इसमें अभियान का लोगो हटाते हुए केवल अब पट्टेधारक की ही फोटो लगाने के लिए कहा है। डीएलबी के सचिव कुमार पाल गौतम ने इस सम्बंध में 19 सितम्बर को आदेश दिए है। इसमें बताया- निकायों द्वारा जारी पट्टों का प्रारूप 10 सितंबर 2021 में निर्धारित किया था। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान पट्टों पर मुख्यमंत्री की फोटो होती थी। मौजूदा सरकार ने इस प्रारूप में बदलाव करते हुए अब पट्टा बिल्कुल सामान्य रखने का निर्णय लिया है। पट्टे पर केवल पट्टेधारी की फोटो ही चिपकाने का निर्णय किया है। पट्टों पर अब अभियान का लोगो भी नहीं लगाया जाएगा।

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