[t4b-ticker]

विधानसभा में उठा मुद्दा PWD ने कहा- टोल प्लाजा पर फ्री सुविधा का प्रावधान नहीं, 20 किलोमीटर दायरे में रहने वालों को केवल मासिक पास की सुविधा

विधानसभा में उठा मुद्दा PWD ने कहा- टोल प्लाजा पर फ्री सुविधा का प्रावधान नहीं, 20 किलोमीटर दायरे में रहने वालों को केवल मासिक पास की सुविधा

खुलासा न्यूज़, बीकानेर। बीकानेर सहित प्रदेशभर में नेशनल और स्टेट हाइवे पर टोल वसूली को लेकर आए दिन धरना-प्रदर्शन होना आम हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि टोल निर्माण के समय कंपनियों ने सुविधाएं देने का वादा किया था, लेकिन बाद में पालन नहीं किया गया।

विधानसभा में उठा मुद्दा
श्रीगंगानगर से सादुलशहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ ने विधानसभा में यह सवाल उठाया कि क्या टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले स्थानीय पंजीकृत वाहनों के लिए फ्री सुविधा उपलब्ध है। इस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) ने स्पष्ट किया कि: राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 और राजस्थान राज्य राजमार्ग शुल्क नियम 2015 के अनुसार स्थानीय वाहनों के लिए टोल फ्री सुविधा का कोई प्रावधान नहीं है। नियमों की धारा 9(3) के तहत, टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर दायरे में रहने वाले वाहन मालिक मासिक शुल्क जमा कर पास ले सकते हैं।

जानकारी का अभाव और विवाद
विभाग ने यह भी स्वीकार किया कि टोल प्लाजा कंपनियां स्थानीय लोगों को मासिक पास की सुविधा की जानकारी सार्वजनिक नहीं करतीं। यही कारण है कि अकसर टोल प्लाजा पर झगड़े और विरोध प्रदर्शन होते हैं।
स्थानीय लोग दिन में कई बार टोल से गुजरते हैं, जिसके चलते वे या तो विवाद में फंसते हैं या फिर वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।

Join Whatsapp