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पत्नी को हर महीने भरण-पोषण राशि देगा पति, कोर्ट का आदेश

खुलासा न्यूज, बीकानेर। पारिवारिक न्यायालय संख्या 01 बीकानेर के पीठासीन अधिकारी डॉ. सत्यपाल वर्मा ने फैसला सुनाते हुए पति को पत्नी का भरण-पोषण देने के आदेश दिए है। यह फैसला शालू पत्नी महादेवी सोलंकी बनाम पत्नी महादेव सोलंकी के मामले में सुनाया है। फैसले में बताया कि महादेव सोलंकी 08 जनवरी 2025 से प्रतिमाह तीस हजार रुपए पत्नी शालू को भरण-पोषण राशि अदा करेगा। साथ ही बढती हुई महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए प्रार्थिया प्रत्येक वर्ष के मई माह की एक तारीख से उक्त तीस हजार रुपए भरण पोषण राशि पर प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत वृद्धि के हिसाब से भरण पोषण राशि प्राप्त करने के हकदार होगी। आदेश के अनुसार महादेव कल्ला उक्त राशि प्रत्येक माह की पांच तारीख तक प्रार्थिया शालू के खाते में जमा करवानी होगी। जब तक प्रार्थिया द्वारा पुर्नविवाह नहीं किया जाता है तब तक भरण पोषण की राशि देनी होगी। प्रार्थिया की ओर से पैरवी एडवोकेट सुनीता दीक्षित व विजय दीक्षित ने की।

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