इस सरपंच को निलंबित होने के बाद भी प्रशासक लगाने को लेकर हाइकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा

इस सरपंच को निलंबित होने के बाद भी प्रशासक लगाने को लेकर हाइकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा

इस सरपंच को निलंबित होने के बाद भी प्रशासक लगाने को लेकर हाइकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा
बीकानेर । नोखा क्षेत्र की एक निलबित सरपंच को कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक लगाने के मामले में हाइकोर्ट जोधपुर ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नोखा निवासी भोम सिंह ने न्यायालय के समक्ष एसबी सिविल रिट याचिका प्रस्तुत कर कहा कि ग्राम पंचायत रोड़ा के सरपंच को परिवार के सदस्यों के नाम से पट्टा जारी करने के मामले में उपखंड अधिकारी ने पट्टों को रद्द भी किया था। इसके बाद पंचायत राज विभाग ने जांच शुरू कर सरपंच ओम कंवर को 18 जनवरी को निलबित कर दिया था। बाद में जिला कलक्टर ने 21 जनवरी को सरपंचों का कार्यकाल समाप्त होने के दौरान उन्हें प्रशासक नियुक्त कर दिया। याचिका में निलबित सरपंच को प्रशासक नियुक्त करने को गलत बताया गया। जिस पर न्यायालय ने सरकार और पक्षकार से जवाब मांगा है।

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