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रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक को हाईकोर्ट से मिली जमानत, 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त रिहा करने का आदेश

रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक को हाईकोर्ट से मिली जमानत, 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त रिहा करने का आदेश

उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल दे दी है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने सेंगर की सजा को अपील पर सुनवाई पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया। सेंगर ने सजा के खिलाफ अपील की है।

अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही 4 शर्तें भी लगाईं-

पीड़ित से 5 किमी दूर रहना होगा।
हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना होगा।
पासपोर्ट संबंधित प्राधिकरण के पास जमा कराना होगा, ताकि देश छोड़कर न जा सकें।
एक भी शर्त तोड़ी तो बेल रद्द कर दी जाएगी।

उन्नाव में कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में नाबालिग को अगवाकर रेप किया था। इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को 20 दिसंबर, 2019 को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए उसे मृत्यु तक जेल में रखने के आदेश दिए थे। सेंगर पर 25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया था। कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। उसे भाजपा ने पार्टी से निकाल दिया था।

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