गवर्नर बोले- नोट बदलने के लिए भीड़ न लगाएं,लोगों के पास 4 महीने का समय, इसके बाद भी 2000 के नोट लीगल रहेंगे - Khulasa Online गवर्नर बोले- नोट बदलने के लिए भीड़ न लगाएं,लोगों के पास 4 महीने का समय, इसके बाद भी 2000 के नोट लीगल रहेंगे - Khulasa Online

गवर्नर बोले- नोट बदलने के लिए भीड़ न लगाएं,लोगों के पास 4 महीने का समय, इसके बाद भी 2000 के नोट लीगल रहेंगे

नई दिल्ली। 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया मंगलवार से देश के सभी बैंकों में शुरू हो जाएगी। ऐलान के तीन दिन बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (क्रक्चढ्ढ) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लोग नोट बदलने के लिए बैंकों में भीड़ ना लगाएं। हमने 4 महीने का समय दिया है। आप आराम से नोट बदलिए, लेकिन समय सीमा को गंभीरता से लीजिए। गवर्नर ने कहा, 30 सिंतबर की डेडलाइन के बाद भी 2000 के नोट लीगल टेंडर रहेंगे यानी वैध रहेंगे।’ क्रक्चढ्ढ ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया। क्रक्चढ्ढ ने 30 सितंबर तक ऐसे नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है।
बैंक रोजाना नोटों का हिसाब रखेंगे, लोगों का ख्याल रखेंगे
क्रक्चढ्ढ ने सोमवार को एक ओर गाइडलाइन जारी की। इसमें बैंकों से कहा गया है कि गर्मी को देखते हुए वो लोगों के लिए छायादार जगहों और पानी का इंतजाम करें। कितने नोट बदले गए और कितने जमा किए गए इसका रोजाना हिसाब रखें।
जो भी परेशानी आएगी, उसे दूर करेंगे
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, ‘जो भी परेशानी आएगी, उसे हम दूर करेंगे। हम भी बैंकों के जरिए इस प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। चिंता वाली कोई बात नहीं है। करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशन के तहत ही हमने 2000 के नोट सर्कुलेशन हटाने का काम शुरू किया है।
पहले भी दुकान में लोग 2000 के नोट नहीं लेते थे। हमारे ऐलान के बाद यह शायद और बढ़ गया है। हमने कहा था कि ये लीगल टेंडर बना रहेगा। आप 2000 के नोटों से खरीदारी कर सकते हैं। 30 सितंबर तक ज्यादातर नोट हमारे पास आ जाएंगे और फिर हम फैसला करेंगे।’
नोट बदलने के लिए ढ्ढष्ठ की जरूरत नहीं
स्टेट बैंक ने रविवार को 2000 का नोट बदलने के लिए गाइडलाइन जारी की थी। भारत के सबसे बड़े बैंक ने कहा था कि नोट बदलने के लिए किसी ढ्ढष्ठ की जरूरत नहीं है। कोई फॉर्म भी नहीं भरना होगा। एक बार में 10 नोट बदले जा सकेंगे।
स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर नोट बदलने को लेकर अलग-अलग जानकारियां दी जा रही थीं। कहा जा रहा था कि नोट बदलने के लिए आधार जैसी कोई ढ्ढष्ठ जरूरी होगी और फॉर्म भी भरना होगा।

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