बिजली बिल जमा न कराने वाले उपभोक्ताओं को सरकार ने दी राहत

बिजली बिल जमा न कराने वाले उपभोक्ताओं को सरकार ने दी राहत

जयपुर। प्रदेश में लॉकडाउन व संक्रमण के कारण अप्रैल व मई में बिजली बिल जमा न कराने वाले घरेलू, अघरेलू, औद्योगिक, कृषि सहित अन्य सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को सरकार ने राहत दी है। अब अप्रैल व मई का बकाया बिल 25 जून तक एकमुश्त जमा करवाने पर विलंब शुल्क में छूट दी जाएगी। हालांकि यह छूट 20 हजार रु. प्रति बिल से कम राशि वाले उपभोक्ताओं को ही मिल पाएगी। प्रदेश में 20 हजार से ज्यादा के बिल ऑनलाइन जमा करवाने का नियम है। ऐसे में जिन उपभोक्ताओं को ऑफलाइन बिजली बिल मिलता है, उन्हें यह छूट दी गई है। बकाया बिल पर 25 जून तक किसी भी उपभोक्ता का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। राजस्थान डिस्कॉम के चेयरमैन दिनेश कुमार ने इसे लेकर सोमवार को आदेश जारी किया है। नई व्यवस्था; विल

ंब शुल्क जमा होगा, जुलाई में एडजस्ट करेंगे : अप्रैल-मई बिल की बकाया राशि 25 जून तक विलंब शुल्क के साथ ही जमा करवाना होगी। जुलाई के

बिल में विलंब शुल्क को बिल में एडजस्ट होगा।
ने रिमांड पर लिया है। पुलिस इन्हें मंगलवार को कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस अन्य केस के आधार पर जांच कर रही है।

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