सरकार मेयर को कभी भी पद से हटा सकती है सरकार ने कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र - Khulasa Online सरकार मेयर को कभी भी पद से हटा सकती है सरकार ने कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र - Khulasa Online

सरकार मेयर को कभी भी पद से हटा सकती है सरकार ने कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र

जयपुर। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर डॉ. सौम्या गुर्जर को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट जो न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश की थी उसे कोर्ट ने सही मानते हुए सरकार को कार्रवाई के लिए स्वतंत्र कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कार्रवाई 2 दिन बाद यानी 25 सितंबर बाद ही करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब संभावना है कि 26 सितंबर को कोर्ट के आदेशों की रिर्टन कॉपी मिलने के बाद सरकार सौम्या गुर्जर को किसी भी समय पद से बर्खास्त कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय किशन कौल ने ये आदेश सुनाए।
सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता (्र्रत्र) मनीष सिंघवी ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के बाद निर्देश दिए है कि सरकार न्यायिक जांच की रिपोर्ट के बाद नियमानुसार कार्यवाही करें। कोर्ट ने सरकार को कहा- वह 2 दिन इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं करें।
मेयर सौम्या गुर्जर की तरफ से पैरवी सीनियर एडवोकेट रूचि कोहली ने की। आपको बता दें कि मेयर सौम्या गुर्जर और अन्य तीन पार्षदों के खिलाफ जून 2021 में शुरू की गई न्यायिक जांच की रिपोर्ट पिछले महीने 10 अगस्त को सरकार को पेश की गई थी, जिसमें सौम्या समेत अन्य 3 पार्षदों को दोषी पाया गया था। इस रिपोर्ट को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था और मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की थी।

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