फाइनेंस कंपनी को ब्याज सहित लौटानी होगी राशि - Khulasa Online

फाइनेंस कंपनी को ब्याज सहित लौटानी होगी राशि

आइसीआइसीआइ हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी का मामला
खुलासा न्यूज,बीकानेर। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने एक प्रकरण की सुनवाई करते हुए आइसीआइसीआइ हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी की सेवा में कमी मानते हुए परिवादी को करीब साढ़े तीन लाख रुपए ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए।जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष ओपी सींवर ने बताया कि परिवादी सुनील धारणिया और शशि धारणिया ने अपने घर निर्माण के लिए एक करोड़, 65 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत करवाया था। इस दौरान कम्पनी ने परिवादी को एक ऑफर लेटर दिया था, जिसमें परिवादी द्वारा ऋण राशि को निर्धारित अवधि से पूर्व जमा करवाया जाता है तो उस पर कोई ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। परिवादी ने ऋण की राशि को समय पूर्व जमा करवा दिया, लेकिन फाइनेंस कम्पनी ने परिवादी से किए अनुबंध की शर्तों के विपरीत बकाया ऋण राशि पर 2.36 प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज राशि करीब साढ़े तीन लाख रुपए वसूल कर ली।जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष ओपी सींवर व सदस्य पुखराज जोशी तथा मधुलिका आचार्य ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कम्पनी की सेवाओं में कमी माना। मामले की सुनवाई करने के बाद अध्यक्ष ओपी सींवर व सदस्य पुखराज जोशी तथा मधुलिका आचार्य ने फाइनेंस कम्पनी को प्रिपेमेंट ऋण के तहत वसूल की गई 2.36 प्रतिशत ब्याज दर की राशि करीब साढ़े तीन लाख रुपए 10.40 प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज दर से परिवादी को लौटाने के आदेश दिए।साथ ही परिवादी को हुए मानसिक संताप व परिवाद व्यय के लिए कुल एक लाख, दस हजार रुपए अतिरिक्त अदा करने के आदेश दिए।

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