
सडक़ हादसे में जान गंवाने वाले युवक के परिवार को मिलेंगे 44.85 लाख रुपए





सडक़ हादसे में जान गंवाने वाले युवक के परिवार को मिलेंगे 44.85 लाख रुपए
बीकानेर मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण बीकानेर की पीठासीन अधिकारी ने 06 वर्ष पुराने प्रकरण में मृतक के वारिसों को 44.85 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। 8 मार्च 2019 को बिंधाला निवासी सांवरलाल केन्द्रीय रोडवेज बस स्टैंड बीकानेर पर पेट्रोल पम्प के पास खड़ा था तभी बीछवाल की तरफ से आयी एक बोलेरो कैम्पर के चालक ने तेजी गति व लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए साइड में खड़े सांवरलाल को टक्कर मारी और भाग गया।
चोटों की वजह से इलाज के दौरान 09 मार्च को सांवरलाल की पीबीएम अस्पताल में मृत्यु हो गई। मृतक के वारिसों की ओर से अधिकरण में मुआवजे का दावा पेश किया गया। सुनवाई के बाद अधिकरण ने बीमा कम्पनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी को मृतक के वारिसों को 44.85 लाख, 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत अदा करने के आदेश पारित किए।

