Gold Silver

ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों व जिनके लर्नर समाप्त हो चुके थे, उनको विभाग ने प्रदान की राहत

खुलासा न्यूज बीकानेर। परिवहन विभाग के सारथी “पोर्टल”पर ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी कार्य ठप्प होने से पिछले एक पखवाड़े से आमजन को आई परेशानी को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन और राज मार्ग मंत्रालय ने 19 फरवरी को एक आदेश जारी कर ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों को देय शुल्क पर लगने वाली पेनल्टी और जिनके लर्नर समाप्त हो चुके थे उनमें राहत प्रदान की हैं।
आदेश के अनुसार मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि 31 जनवरी, 2024 से 12 फरवरी, 2024 तक सारथी पोर्टल की साइट में बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों के कारण, आवेदकों को लाइसेंस से संबंधित लाभ प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ा है। सेवाएँ। आरटीओ कार्यालयों में लोड को बनाए रखने और सेवाओं को चलाने के लिए, नागरिकों के लिए पोर्टल (ऑनलाइन सेवाएं) को आंशिक रूप से अक्षम कर दिया गया था ताकि आरटीओ ओवर लोड की समस्या के बिना कार्य कर सकें। ऑनलाइन सेवाओं के आंशिक रूप से बंद/अक्षम होने के कारण, आवेदक शुल्क का भुगतान, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, शिक्षार्थी लाइसेंस के लिए स्लॉट बुकिंग, ड्राइविंग कौशल परीक्षण आदि जैसी सेवाओं के लिए आवेदन नहीं कर पाए।

परिवहन पोर्टल के माध्यम से सेवाओं में व्यवधान की अवधि के दौरान नागरिकों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए और नागरिकों को असुविधा न हो, यह निर्णय लिया गया है कि शिक्षार्थी लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस की वैधता जो बीच में समाप्त हो गई है 31 जनवरी, 2024 और 15 फरवरी, 2024 को 29 फरवरी, 2024 तक बिना कोई जुर्माना लगाए वैध माना जाएगा। प्रवर्तन अधिकारियों को भी सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 29 फरवरी, 2024 तक वैध माने।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस आदेश की पालना करेंगे।
इस संदर्भ में बीकानेर सिटीजन एसोशिएसन के एडवोकेट हनुमान शर्मा ने राज्य इन केंद्रीय स्तर पर “सारथी पोर्टल पर सर्वर डाउन होने से आने वाली समस्याओं एवं आर्थिक नुकसान का मुद्दा बार बार उठाया था।

Join Whatsapp 26