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परिवादी को इस बात के मिलेगें 23 लाख,जाने क्या है कारण

खुलासा न्यूज,बीकानेर। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बीकानेर के अध्यक्ष ओ.पी. सींवर, सदस्य पुखराज जोशी व मुधलिका आचार्य ने दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की सेवा में कमी मानते हुए परिवादी को 23 लाख 14 हजार 200 रुपये दिये जाने के आदेश दिये है। इस आदेश के अनुसार दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी परिवादी हनुमानाराम को क्षतिपूर्ति के 2204200 रुपये, मानसिक संताप के 1 लाख रुपये तथा 10 हजार रुपये परिवाद खर्च के देने होंगे। इस राशि पर 22 जुलाई 20 से अदायगी तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी कंपनी को परिवादी को देना होगा। परिवादी की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट हेमंत सिंह चौहान के अनुसार परिवादी हनुमानाराम का ट्रक-ट्रेलर (घोड़ा) में आग लग गयी थी जिसके लिए परिवादी द्वारा बीमा कंपनी में क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे बीमा कंपनी द्वारा खारीज कर दिया था। उसके बाद परिवादी ने न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।

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