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पंचायत-निकाय चुनाव पर आयोग का नया आदेश, पढ़ें ये पूरी खबर

पंचायत-निकाय चुनाव पर आयोग का नया आदेश, पढ़ें ये पूरी खबर
जयपुर। पंचायत-निकाय चुनाव पर नया अपडेट आया है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से राजस्थान निर्वाचन आयोग ने कहा है कि निर्वाचन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। आयोग ने कहा कि ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच, मतदान के लिए ईवीएम तैयार करने और उनकी सुरक्षित अभिरक्षा, संवेदनशील मतदान केंद्रों, मतदान के दौरान हिंसा, आगजनी या गड़बड़ी की घटनाओं की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी होगी। आयोग का आदेश है कि इसके साथ ही मतगणना प्रक्रिया, परिणाम निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली लॉटरी प्रक्रिया तथा मल्टी पोस्ट सिंगल वोट और मल्टी पोस्ट मल्टी वोट मशीनों को सील कर संग्रहित करने की पूरी कार्रवाई भी कैमरे में रिकॉर्ड की जाएगी।

आयोग का आदेश है कि वीडियोग्राफरों के लिए भी कड़े नियम तय किए गए हैं। किसी राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति या चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के मित्र, रिश्तेदार को वीडियोग्राफर नियुक्त नहीं किया जाएगा। वीडियोग्राफर न तो राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को अपनी सेवाएं देगा और न ही उनका आतिथ्य स्वीकार करेगा। प्रत्येक रिकॉर्डिंग का विवरण लॉग बुक में दर्ज करना अनिवार्य होगा, जिसे कार्य पूर्ण होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी को सौंपा जाएगा। राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क और प्रक्रिया के तहत रिकॉर्डिंग का निरीक्षण और प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

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