सीजेएम कोर्ट ने इस इंश्योरेंस कंपनी के कार्यालय को किया सीज

सीजेएम कोर्ट ने इस इंश्योरेंस कंपनी के कार्यालय को किया सीज

सीजेएम कोर्ट ने इस इंश्योरेंस कंपनी के कार्यालय को किया सीज
बीकानेर। सीजेएम कोर्ट ने रानी बाजार स्थित एक इंश्योरेंस कंपनी के कार्यालय को सीज कर दिया है। मामला बैंक लोक पर किए गए इंश्योरेंस से जुड़ा है।न्यायालय ने 2019 में नोखा निवासी राजू देवी पत्नी घनश्याम सोनी को इंश्योरेंस क्लेम का भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने यह भुगतान नहीं किया।अब जिला एवं सेशन न्यायालय के सेल अमीन सत्यनारायण शर्मा ने इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस सीज कर दिया है। कंपनी को 6 लाख 15 हजार रुपए का भुगतान परिवादिया को करना होगा। आदेश सीजेएम कोर्ट के पीठासीन अधिकारी रमेश कुमार ढालिया ने दिए। परिवादिया के अधिवक्ता विवेक शर्मा थे।
परिवादिया के पति ने होम लोन लिया था। होम लोन का बीमा भी अलग से कराया था, जिसके अनुसार लोन की किस्तें भरने के दौरान यदि परिवादिया के पति का देहांत हो जाता है, तो शेष बची लोन की किस्तें बीमा कंपनी भरेगी। बीच में पति की मौत हो जाने के बावजूद कंपनी ने लोन की किस्तें जमा नहीं कराई और रुपए न भरने पर पीडि़ता का मकान भी सीज कर दिया।

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