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होटल, दुकान में काम करने वालों की उम्र 12 साल से बढ़ाकर अब 14 साल की, सरकारी के अधिसूचना जारी की

होटल, दुकान में काम करने वालों की उम्र 12 साल से बढ़ाकर अब 14 साल की, सरकारी के अधिसूचना जारी की
जयपुरर। जस्थान में अब दुकान, होटल, रेस्टोरेंट एवं वाणिज्यिक संस्थानों में काम करने वाले नाबालिगों की आयु को दो साल बढ़ा दिया गया है। अब यह उम्र 12 से बढ़ाकर 14 साल कर दी गई है। इसके साथ ही 14 से 18 साल की आयु तक के किशोर अब रात की पारी में काम नहीं कर सकेंगे। इसमें भी दो और बढ़ा दिए गए हैं।
पहले रात में काम करने वाले किशोरों की आयु सीमा 12 से 15 वर्ष नियत थी। यह नियम अब तत्काल प्रभाव से पूरे प्रदेश में लागू कर दिए गए हैं। इस संदर्भ में राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान (संशोधन) अध्यादेश-2025 को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की अनुमति मिल गई है और विधि एवं विधिक कार्य विभाग के सचिव सुरेश चन्द बंसल के आदेश से गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। डेढ़ महीने पहले मुख्यमंत्री ने इस अध्यादेश का अनुमोदन किया था।
सरकार को इसलिए अध्यादेश लाना पड़ा
राज्य सरकार का कहना है कि वर्तमान में राजस्थान विधानसभा का इस समय सत्र नहीं चल रहा है।इस समय ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो गई है कि जिनके कारण तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है। इसलिए भारत के संविधान की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने अध्यादेश को अपनी मंजूरी दे दी है। राज्यपाल से बुधवार को यह मंजूरी मिली और गुरुवार को सरकार ने इसे लागू कर दिया है।
सिर्फ तीन घंटे काम कर सकेंगे
प्रचलित राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 एक्ट के अनुसार 12 से 15 साल तक के किशोर अधिकतम 3 घंटें प्रतिदिन कार्य कर सकते थे। नए अध्यादेश में अब इसे बढ़ाकर 14 से 18 वर्ष तक कर दिया गया है। यानी इस आयु तक के किशोर को सिर्फ तीन घंटे ही काम करवाया जा सकता है।
नए अध्यादेश : अब छह घंटे पर विश्राम
इससे पहले प्रचलित कानून में किसी भी प्रतिष्ठान में कर्मचारी के काम की अवधि इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि वह पांच घंटे से अधिक नहीं हो। कोई भी व्यक्ति आधे घंटे के विश्राम के अंतराल के बिना पांच घंटे से अधिक काम नहीं करे। नए अध्यादेश में इस अवधि को बढ़ाकर अब छह घंटे कर दिया गया है।
रात में काम करने को बाध्य नहीं करेंगे
प्रचलित कानून में 12 से 15 साल की उम्र के किशोर-किशोरियों को रात की पारी में काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। न ही किसी कर्मचारी एवं न ही अन्य किसी कार्य के लिए अनुमति नहीं थी। अध्यादेश में अब यह उम्र बढ़ाकर 14 से 18 साल कर दी गई है।

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