सास की हत्या करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा, 10 हजार का जुर्माना लगाया

सास की हत्या करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा, 10 हजार का जुर्माना लगाया

खुलासा न्यूज, बीकानेर। दामाद द्वारा छोटी सी बात के लिए अपनी सास की हत्या कर देने के मामले में आज न्यायालय ने सजा का आदेश सुनाया है। मामला बजरंग धोरा क्षेत्र का है। जहां पर वर्ष 2019 में भैराराम ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया था कि आरोपी उसका दामाद करणाराम है। परिवादी ने बताया था कि एक दिन जब दामाद शराब के नशे में घर पर आया तो सास सुआ ने दामाद से कहा कि बारिश हो रही है। इसलिए आप कमरे में सो जाओ। झोपड़ा गिर सकता है। ऐसे में कुछ भी अनहोनी घटना हो सकती है। इसी बात से दामाद तैश में आ गया और पास में रखी कुल्हाड़ी से अपनी सास सुआ पर वार कर हत्या कर दी। जिस पर अपर सेशन न्यायाधीश संख्या पांच ने आरोपी दामाद को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार का जुर्माना भी लगाया है। मामले में 15 गवाहों के बयान करवाए गए और 28 सबूत-दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। साथ ही न्यायालय ने पीडि़त प्रतिकर स्कीम के तहत मृतक के वारिसान को क्षतिपूर्ति राशि दिलवाए जाने की अनुशंषा भी की है। रोचक बात यह है कि न्यायालय ने दोषी दामाद को 302 के अपराध से दोषमुक्त कर दिया लेकिन 304 के तहत सजा का आदेश दिया है।

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