
16 साल की नाबालिग से किया था रेप, पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल के कठोर कारावास की सजा, 70 हजार जुर्माना भी लगाया




16 साल की नाबालिग से किया था रेप, पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल के कठोर कारावास की सजा, 70 हजार जुर्माना भी लगाया
हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की पोक्सो कोर्ट ने 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के मामले में एक आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 70 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित भी किया गया है। सजा सुनाने के बाद आरोपी को कोर्ट से सीधे जेल भेज दिया गया।
आरोपी त्रिलोक (25) को पोक्सो कोर्ट ने गुरुवार को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। मामला 11 अक्टूबर 2021 की रात का है।
लड़की के पिता ने जंक्शन थाने में रिपोर्ट दी थी कि रात में परिवार के सो जाने के बाद उनकी 16 साल की बेटी घर से गायब हो गई। सुबह तलाश करने पर पता चला कि गांव के ही आरोपी त्रिलोक (25) लड़की को बहला-फुसलाकर घर भगा ले गया। लड़की घर से 10 हजार रुपए कैश, सोने की बालियां और लॉकेट भी साथ ले गई थी।
परिजनों का आरोप था कि त्रिलोक पहले से ही लड़की पर बुरी नजर रखता था। कई बार समझाने के बावजूद वह नहीं माना। उसकी मां पुष्पा देवी और बहन सुनीता भी इसमें शामिल थीं। जिसके बाद पुलिस ने लड़की को बरामद किया तो खुलासा हुआ कि आरोपी ने दो अलग-अलग जगहों पर कई दिन तक नाबालिग से साथ रेप किया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। गुरुवार को आरोपी को सजा सुनाई गई। विशिष्ट लोक अभियोजक संपतलाल गुप्ता ने राज्य सरकार की ओर से पैरवी की।




