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महिला के आपत्तिजनक फोटो खींचकर ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत खारिज

महिला के आपत्तिजनक फोटो खींचकर ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत खारिज
बीकानेर। देशनोक थाना क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म व ब्लैकमेलिंग के मामले में आरोपी जगदीश नायक को कोर्ट से राहत नहीं मिली। जिला न्यायाधीश रेणु सिंगला ने सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। प्रकरण के अनुसार, पीडि़ता ने 18 सितंबर 2025 को देशनोक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक फोटो खींचकर ब्लैकमेल किया और करीब एक साल तक धमकाकर दुष्कर्म किया। साथ ही सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर फोटो वायरल करने का भी आरोप लगाया गया। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर आरोपी को 22 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया था। इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट भी आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर चुका था। लेकिन आरोपी पक्ष ने दलील दी कि उसे झूठा फंसाया गया है और जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए जमानत दी जाए। वहीं अभियोजन पक्ष ने आरोपों को गंभीर और जघन्य प्रकृति का बताते हुए जमानत का विरोध किया। कोर्ट का आदेशकोर्ट ने केस डायरी, पीडि़ता के बयान और मोबाइल व सोशल मीडिया से जुड़े सबूतों का अवलोकन किया। कोर्ट ने माना कि आरोपी पर लगे आरोप गंभीर हैं और गवाहों को धमकाने या सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इन सभी तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर आरोपी को जमानत देना उचित नहीं है और जगदीश नायक की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

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