
टैक्स चालान की रसीदों में राशि बढ़ाने के आरोपी को इतने सालों का कारावास





टैक्स चालान की रसीदों में राशि बढ़ाने के आरोपी को इतने सालों का कारावास
बीकानेर। बीकानेर 7 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक ने धोखाधड़ी कर टैक्स चालान की रसीदों में राशि बढ़ाने के आरोपी को सात साल का कारावास और 80000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर 21 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। परिवादी रामजस की ओर से वर्ष, 05 में जामसर थाने में दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि वह ट्रक मालिक है। जगदीश उसका पड़ोसी है। आरटीओ से गोल्डन टोकन के लिए जगदीश के माध्यम से टैक्स जमा करवाता था।
जगदीश ने ट्रक के टैक्सी की रसीद और गोल्डन टोकन परिवादी को दिया। बाद में पता चला कि उसने कम राशि जमा करवाकर ज्यादा की रसीद बना धोखे से गोल्डन टोकन हासिल कर लिया। अन्य ट्रक मालिकों के साथ भी ऐसी ही धोखाधड़ी की। परिवादी रामजस के साथ गोपीराम, भंवरलाल ने भी थाने में रिपोर्ट दी थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई में जगदीश को दोषी माना और सात साल की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 8 गवाहों के बयान हुए।

