
चेक बाउंस के मामले में दोषी अभियुक्त को छह माह का कारावास, लाखों रुपये का लगाया जुर्माना




चेक बाउंस के मामले में दोषी अभियुक्त को छह माह का कारावास, लाखों रुपये का लगाया जुर्माना
बीकानेर। विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) न्यायालय संख्या-01, बीकानेर ने चेक बाउंस के प्रकरण में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त इंद्रचंद लावट निवासी गंगाशहर को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश आशीष जयपाल ने यह निर्णय सुनाया।
मामला परिवादी मुकेश सोनी द्वारा दर्ज परिवाद से शुरू हुआ। परिवादी ने बताया कि वह स्वर्णकारी का काम करता है और अभियुक्त के साथ उसकी व्यावसायिक पहचान थी। वर्ष 2019 में अभियुक्त ने ज्वेलरी तैयार कराने के लिए परिवादी से कुल 666 ग्राम सोना लिया था जिसकी कीमत लगभग 23.57 लाख रुपये थी। बाद में अभियुक्त ने ज्वेलरी तैयार करने में असमर्थता जताई और राशि लौटाने का आश्वासन दिया।
पंचायत के दौरान अभियुक्त ने आंशिक भुगतान के रूप में चार लाख रुपये का चेक परिवादी को दिया, लेकिन चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर फंड्स इनसफिशिएंट के कारण अनादरित हो गया। परिवादी द्वारा अधिवक्ता गोपाल लाल हर्ष के मार्फत विधिक नोटिस भेजे जाने के बाद भी अभियुक्त ने भुगतान नहीं किया।
न्यायालय ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों मूल चेक, रिटर्न मीमो, विधिक नोटिस और अन्य दस्तावेज को विश्वसनीय मानते हुए धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत अपराध सिद्ध माना।
न्यायालय ने अभियुक्त को छह माह का साधारण कारावास की सजा सुनाते हुए पांच लाख रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया, जिसे परिवादी को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा, जुर्माना अदा नहीं करने पर 30 दिन का अतिरिक्त कारावास सजा भुगतनी होगी।




