उच्च न्यायालय के आदेश पर पालिका अध्यक्ष का निलंबन आदेश निरस्त, पढ़े खबर

उच्च न्यायालय के आदेश पर पालिका अध्यक्ष का निलंबन आदेश निरस्त, पढ़े खबर

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खुलासा न्यूज़। राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने नापासर नगर पालिका अध्यक्ष सरला देवी तावनिया के निलंबन आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। दरअसल, 19 जून 2025 को सरला देवी को तीन कर्मचारियों की नियुक्ति व मानदेय भुगतान से संबंधित अनियमितताओं के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। इस संबंध में सरला देवी ने राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका दायर की थी।
माननीय उच्च न्यायालय ने 7 अगस्त 2025 को अपने आदेश में उक्त निलंबन को निरस्त करने का निर्णय दिया। इसके बाद स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर ने आदेश जारी करते हुए सरला देवी का निलंबन रद्द कर दिया।
इस आदेश की प्रतियां प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, बीकानेर जिला कलेक्टर, राज्य निर्वाचन आयोग सहित संबंधित अधिकारियों को भेजी गई हैं। इससे अब सरला देवी पुनः नापासर नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर कार्यभार संभाल सकेंगी। इस खबर को लेकर सरला देवी तावनिया के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है

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