
रेपिस्ट को मिली पैरोल को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया






खुद का बच्चा पैदा करने के लिए रेपिस्ट को मिली पैरोल को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर में दिए अपने एक फैसले में गैंगरेप के दोषी को 15 दिन अपनी पत्नी के साथ रहने की इजाजत दी थी।
उस समय यह फैसला काफी चर्चित रहा था। रेपिस्ट को पैरोल पर रिहा करने के खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। इस पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने स्टे ऑर्डर दिया। सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट मनीष सिंघवी ने पैरवी की। एडवोकेट सिंघवी ने बताया कि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 10 नवंबर को अपील दायर की गई थी।


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