कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, आरोपी ने लगाई थी याचिका

कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, आरोपी ने लगाई थी याचिका

खुलासा न्यूज नेटवर्क। देश में चर्चित उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आपत्ति है तो हाईकोर्ट जा सकते हैं। दरअसल, इस हत्याकांड पर बनी फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ 11 जुलाई को रिलीज होने वाली है। रिलीज पर रोक को लेकर इस हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने बुधवार को याचिका को खारिज करते हुए फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

आरोपी ने लगाई थी याचिका
आरोपी मोहम्मद जावेद की ओर से लगाई याचिका में कहा गया था कि इस केस में अभी ट्रायल चल रहा है। ऐसे में यदि मूवी राजस्थान में रिलीज होती है तो ट्रायल प्रभावित होगा। याचिका में आरोपी मोहम्मद जावेद ने मूवी को राजस्थान में रिलीज न करने की याचिका लगाई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि फिल्म को रिलीज होने दें। यदि आपको कोई आपत्ति है तो हाईकोर्ट जा सकते हैं। फिल्म का निर्देशन भरत एस. श्रीनाते ने किया है। इसके निर्माता अमित जानी हैं। कन्हैयालाल के किरदार में बॉलीवुड एक्टर विजय राज है। रजनीश दुग्गल और प्रीति झांगियानी भी अहम किरदार में नजर आएंगे।

 

दुकान में गला काटकर की थी कन्हैयालाल की हत्या
28 जून 2022 को कन्हैयालाल की मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी थी। कन्हैयालाल की हत्या के मामले में एनआईए ने पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान और अबू इब्राहिम को फरार बताते हुए मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित 11 आरोपियों मोहसिन, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम मोहम्मद के खिलाफ चालान पेश किया था।

एनआईए की विशेष अदालत ने 9 फरवरी 2023 को हत्या,आतंकी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र सहित गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और आर्म्स एक्ट में प्रसंज्ञान लिया था।

 

अब तक दो आरोपियों को मिल चुकी जमानत
आरोपी मोहम्मद जावेद को हाईकोर्ट ने 5 सितंबर 2024 को जमानत दी थी। जावेद पर मोहम्मद रियाज अत्तारी के साथ मिलकर योजना बनाने का आरोप है। इस मामले में जावेद से पहले एक अन्य आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को एनआईए कोर्ट ने 1 सितंबर 2023 को जमानत दी थी। फरहाद के खिलाफ एनआईए ने आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया था।

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