
RAS मेन्स परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला





सुप्रीम कोर्ट ने RAS मेन्स परीक्षा पर रोक से इनकार करते हुए आरएएस भर्ती परीक्षा-2021 के मामले में अहम फैसला दिया है। जिससे प्री परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों, मेन्स में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों, कोर्ट में याचिका लगाने अभ्यर्थियों और RPSC चारों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने RAS मेन्स एग्जाम पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। इससे मेन्स का एग्जाम 20 और 21 मार्च को ही होगा।
साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि याचिका लगाने वाले सभी 243 कैंडिडेट्स मेन्स एग्जाम में शामिल हो सकेंगे। ये वे कैंडिडेट्स थे जो कुछ नंबर से प्री में पास नहीं हुए थे। RPSC की तरफ से कैंडिडेट्स को इसकी सूचना दी जाएगी। इससे याचिकाकर्ताओं को भी फिलहाल राहत मिल गई है।


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