
अधीनस्थ अदालतों में कल से दो घंटे होगी सुनवाई, जयपुर में विरोध, बीकानेर में वकीलों ने की फैसला वापस लेने की मांग
















खुलासा न्यूज बीकानेर। लॉकडाउन के संशोधित आदेशों के बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने भी प्रदेश में अधिनस्थ अदालतों को लेकर नया सर्कुलर जारी किया है। हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में प्रतिदिन दोपहर दो बजे से शाम चार बजे तक अति आवश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई का फैसला किया है। न्यायालय समय पूरे दिन का रहेगा अधिकारी एवं अन्य स्टाफ कर्मचारी तय पर समय पर अदालत आकर प्रशासनिक कार्य करेंगे।
केवल आवश्यक कर्मचारियों को ही रोटेशन में बुलाया जाए
हाईकोर्ट प्रशासन ने आदेश जारी कर साफ कर दिया है कि केवल आवश्यक कर्मचारियों को ही रोटेशन में बुलाया जाए, अभी तक अतिआवश्यकम मामलों की सुनवाई के लिए एक एडीजेए एक एसीजेएम और एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट को लगाया गया था लेकिन २० अप्रैल से संशोधित लॉकडाउन की गाईडलाइन के बाद हाईकोर्ट प्रशासन ने भी ये निर्णय लिया है।् हाईकोर्ट ने अधिनस्थ अदातलों में हाइजीन और सोश्यल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए है।
बार एसोसिएशन ने जताया फैसले का विरोध, बीकानेर में भी वकीलों ने की फैसला वापिस लेने की मांग
राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले का वकील और बार एसोसिएशन विरोध जताया है।हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेन्द्र शांडिल्यए जयपुर बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष अनिल चौधरी, महासचिव सतीश कुमार शर्मा ने इस संबंध में देर शाम मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात की। पदाधिकारियो ने मुख्य न्यायाधीश से मिलकर फैसले को वापस लेने की मांग की है। वहीं बीकानेर में भी वकीलों ने इस फैसले को वापिस लेने की मांग की है।


