
छात्रसंघ चुनाव: कल से बंद रहेंगे कोचिंग-लाइब्रेरी व छात्रावास, धारा 144 लागू






दौसा। जिला मुख्यालय पर 26 अगस्त को होने वाले छात्रसंघ चुनाव मतदान शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन कराने के लिए पुलिस व प्रशासन ने भी कमर कस ली है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट संजय कुमार गोरा ने दौसा नगर परिषद क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। वहीं कोतवाली पुलिस थाने में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने निजी उच्च शिक्षण संस्थानों के संचालकों के साथ बैठक ली। इस दौरान प्रशासन के आग्रह पर लाइब्रेरी, कोचिंग एवं हॉस्टल संचालकों ने छात्रसंघ चुनाव के दौरान शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 25 अगस्त से 28 अगस्त तक अवकाश रखने की सामूहिक सहमति दी।
उल्लेखनीय है कि जिला मुख्यालय पर वर्ष 2013 में छात्रसंघ चुनाव में हुए उपद्रव के बाद जिला प्रशासन एवं पुलिस महकमा फूंक-फूंक कर कदम रखता आया है। ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय के आगरा रोड पर अधिकांश कोचिंग संस्थान हैं। इन्हीं में जिले एवं बाहर के जिलों से आने वाले छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों के अध्ययन करने आते हैं।
कॉलेज के आसपास प्रतिबंध
एसडीओ ने धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा आदेश में कहा है कि सोमनाथ चौराहे से गांधी तिराहे तक व महिला महाविद्यालय से राम मंदिर तक बिना अनुमति पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। हथियार लेकर आने व प्रदर्शन पर पाबंदी, बिना अनुमति जुलूस व रैली, धार्मिक व जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार, मतदाताओं को केन्द्र तक लाने और ले जाने आदि पार पाबंदी लगाई है। यह आदेश मंगलवार सुबह 8 बजे से 28 अगस्त शाम 5 बजे तक लागू किया गया है।


