थानाधिकारियों को यातायात को लेकर दिये कडे़ निर्देश - Khulasa Online थानाधिकारियों को यातायात को लेकर दिये कडे़ निर्देश - Khulasa Online

थानाधिकारियों को यातायात को लेकर दिये कडे़ निर्देश

बीकानेर पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओ मे कमी लाने व आमजन को सुलभ यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु लगातार की जा रही है कार्यवाही ।  बीकानेर पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अनवरत जारी रहेगा अभियान । आज योगेश यादव ( आईपीएस ) जिला पुलिस अधीक्षक , बीकानेर द्वारा सड़क दुर्घटनाओं एवं दुर्घटनाओं में होने वाली जन हानि में कमी लाने व आमजन को सुलभ यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर व ग्रामीण , पुलिस उप अधीक्षक यातायात , बीकानेर एवं निरीक्षक यातायात शाखा बीकानेर की उपस्थिति में मीटिंग का आयोजन किया गया । पुलिस अधीक्षक , बीकानेर द्वारा मीटिंग में उपस्थित अधिकारियों के साथ – साथ शहर के सभी थानाधिकारीगण को भी यातायात नियमों का उलघंन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्व अधिक से अधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाहन चालकों द्वारा बिना हैलमेट के मोटसाईकिल चलाना , तेज गति में वाहन चलाना , शराब पीकर वाहन चलाना , वाहन चलाते समय मोबाईल पर वार्ता करना एवं भारी वाहनों में ओवरलोड सामान भरकर वाहन चलाने वाले वाहन चालक का ड्राईविंग लाईसेन्स निलम्बित करने के आदेश दिये हुए है । वाहन चालक के पास अपना ड्राईविंग लाईसेन्स नहीं होने पर बीमा कम्पनी द्वारा दुर्घटना होने पर बीमा क्लेम नहीं दिया जायेगा । यातायात शाखा बीकानेर द्वारा वर्ष 2021 में 3406 व 2022 में अब तक 1045 वाहन चालकों के ड्राईविंग लाईसेन्स निलम्बित हेतु सम्बन्धित परिवहन विभाग को प्रेषित किये जा चुके है । वाहन चालक का ड्राईविंग लाईसेन्स तीन माह हेतु निरस्त होने की स्थिति में चालक बिना लाईसेन्स होता है । जो वाहन चालक यातायात नियमों की पालना नहीं कर वाहन चलाते पाये जाने पर पुलिस द्वारा रोकने की कार्यवाही के दौरान अपने वाहन को भगाकर ले जाने पर ई – डिवाईस मशीन द्वारा ऑन लाईन चालान किया जाकर उनके निवास पर चालान की प्रति भिजवाई जा रही है । वाहन चलाते समय वाहन चालक के पास समस्त दस्तावेज होना अनिवार्य है । वाहन का बीमा होना अति आवश्यक है । जिन वाहन चालकों ने अपने वाहन का बीमा नहीं करवाया हुआ है दौराने चैकिंग ऐसे वाहन जब्त किये जायेगें व बिना बीमा वाहन रिलीज नहीं किये जायेंगे । टोल नाकों पर सादा व वर्दीधारी पुलिस कर्मी लगाये जाकर निर्धारित गति से अधिक गति में वाहन चलाने शराब पीकर वाहन चलाने व बिना हैलमेट लगाकर दुपहिया वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी । शहर में दुपहिया वाहन चालकों को हैलमेट पहनकर दुपहिया वाहन चलाने की अनिवार्यता की जा चुकी है । हैलमेट BSI O ISI मार्का का ही होना चाहिये । पुलिस कर्मियों द्वारा दौराने ड्यूटी बॉडी वार्म कैमरे का उपयोग किया जाता है ताकि कैमरों में आमजन की गतिविधियों पर नजर रखी जाये व दौराने ड्यूटी वाहन चालकों द्वारा बाधा / अवरोध उत्पन की जाती है उनकी सम्पूर्ण गतिविधि का रिकार्ड किया जा सके । शहर के सभी ऑटो चालकों को भी हिदायत दी जाती है कि अपने ऑटो के सभी कागजात जैसे आरसी , लाईसेन्स , फिटनेस , परमिट , बिमा इत्यादि अपने साथ रखेगें तथा निर्धारित वर्दी में रहेंगे ।

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