
आरसीबी के बॉलर यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक, यौन शोषण केस में हाईकोर्ट ने कहा- एक-दो दिन मूर्ख बनाया जा सकता है, पांच साल नहीं





खुलासा न्यूज नेटवर्क। क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा- आपको एक दिन, दो दिन के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है। मगर 5 साल के रिश्ते में किसी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यौन उत्पीड़न की एफआईआर के खिलाफ यश दयाल ने याचिका दाखिल की थी। मंगलवार को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व अनिल कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने इस मामले में विपक्षी पार्टी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। क्रिकेटर पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक दोनों की मुलाकात लगभग पांच साल पहले हुई थी। 27 साल के दयाल के खिलाफ 6 जुलाई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 69 (धोखे से यौन संबंध बनाना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

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