
पीटीआई भर्ती में यथास्थिति के आदेश रहेंगे जारी, कल सरकार की ओर से होगी बहस





खुलासा न्यूज नेटवर्क। पीटीआई भर्ती 2021 में डिग्रियों की फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में सिर्फ याचिकाकर्ताओं के लिए यथास्थिति के आदेश जारी रहेंगे। आज जस्टिस समीर जैन की अदालत में मामले में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि उन्होंने फर्जी डिग्री नहीं लगाई। ई-मित्र संचालकों ने बीपीएड परीक्षा के रोल नंबर की जगह गलती से एनरोलमेंट नंबर भर दिया। कई आवेदन पत्रों में रोल नंबर का कॉलम खाली छोड़ दिया। भर्ती विज्ञापन में दस्तावेज सत्यापन के समय गलती सुधारने की छूट दी गई थी। ऑफलाइन आवेदन पत्र में और दस्तावेज सत्यापन के समय गलतियों को सुधार दिया गया। बाद में पात्र मानते हुए नियुक्तियां भी दे दी गई। लेकिन अब सेवा बर्खास्तगी का नोटिस भेजा जा रहा है। जो पूरी तरह से अनुचित हैं। शुक्रवार को सरकार की ओऱ से मामले में बहस की जाएगी।
क्या है मामला
दरअसल, पीटीआई भर्ती 2021 मामले में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी हासिल करने वाले 129 पीटीआई टीचर को बर्खास्त कर दिया था। ये टीचर लगभग 16 महीने से नौकरी कर रहे थे।
साल 2022 में 5546 पदों पर भर्ती निकली थी। इसमें 12वीं तक की पढ़ाई और शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र या डिप्लोमा की जरूरत थी। पीटीआई भर्ती में सफल अभ्यर्थियों की डिग्री और अन्य दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया गया, जिसमें कई दस्तावेज फर्जी या मिसमैच पाए गए। चयनित 321 अभ्यर्थियों के दस्तावेज में विसंगतियां पाई गईं। जांच में यह भी पता चला कि कई ऐसे लोगों ने भी नौकरी हासिल कर ली थी, जिन्होंने केवल 8वीं तक की पढ़ाई की थी। 244 अभ्यर्थियों ने फर्जी डिग्री और दस्तावेजों के जरिए नियुक्ति हासिल की थी, जिनकी लिस्ट शिक्षा विभाग को भेजी गई थी।


