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राज्य सरकार ने जारी की अनलॉक-2.0 की गाइडलाइंस, जानिए कहां-कहां मिलेगी छूट और क्या होगी सख्ती

जयपुर। केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार ने भी आज अनलॉक-2.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। जिसमें कई गतिविधियों में पाबंदियों के साथ छूट दी गई है। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में छूट दी जाएगी। पहले की तरह सीमित घरेलू उड़ानें और स्‍पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। रात के कर्फ्यू का समय बदल दिया गया है। अब यह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। हम आपको बता रहे हैं कि प्रदेश में अनलॉक- 2 में आपको क्या-क्या रियायतें मिलने वाली हैं।
संपूर्ण राजस्थान में अगले आदेश तक ये गतिविधियां रहेगी निषिद्ध:
– गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमति के अलावा यात्रियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं.
– मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थल भी बंद रहेंगे. इसी तरह सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े कार्यक्रमों को अभी मंजूरी नहीं मिलेगी।
– शहरी/ नगरीय निकाय क्षेत्रों में धार्मिक स्थल/ पूजा स्थल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बड़े स्थान जहां लॉकडाउन के पूर्व की अवधि में प्रतिदिन आने वालों की औसत संख्या 50 से अधिक थी, जनता के लिए बंद रहेंगे।
– शादियों के आयोजन के लिए अभी भी स्ष्ठरू को पूर्व सूचना देनी होगी. शादी में 50 से अधिक मेहमान शामिल नहीं हो सकेंगे।
– वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोगों की मौजूदगी की पाबंदी जारी।
– प्रदेश में अभी भी बंद रहेगा सिटी बसों का संचालन।
– राजकीय और हृ॥ पर भी हो सकेगी बिना रोक टोक आवाजाही

इन कामों के लिए पहले ही मिल चुकी है इजाजत:
अनलॉक-1 में जारी गाइडलाइंस में कंटेनमेंट जोन से बाहर होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स को 8 जून से खोलने का आदेश दिया गया था. यह आगे भी जारी रहेगा.

मिलेगी ये रियायतें:
– नेशनल और स्टेट हाईवे पर यात्रियों और सामान की आवाजाही की अनुमति होगी.
– बस, ट्रेन और विमान से उतरकर अपने घर जाने वाले लोगों को भी रात के कर्फ्यू से छूट मिलेगी.
– नाइट कर्फ्यू का समय बदला गया है और अब यह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा.
– अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कफऱ््यू
– दवाई की दुकानों से जुड़े लोगों का पर लागू नहीं होगा नाइट कफऱ््यू
– राजकीय और हृ॥ पर भी हो सकेगी बिना रोक टोक आवाजाही

अभी भी करने होंगे ये काम:
– दो गज की दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग)
– दुकानों पर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी
– कोरोना को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का पालन
– आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग

इन लोगों के लिए अभी घर में रहना बेहतर:
आदेश में कहा गया कि कमजोर व्यक्तियों को आवश्यक जरूरतों और स्वास्थ्य उद्देश्यों के अलावा अन्य किसी काम के लिए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए.
– 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति
– अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग
– गर्भवती महिलाएं
– 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे

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