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जनवरी से राज्य कर्मचारियों को करना होगा ये काम

जयपुर। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सक्रिय हो गई है । पिछले कुछ दिनों में रिश्वत के मामलों में पकड़े गए सरकारी कर्मचारियों को देखते हुए सरकार ने तय किया है कि अब सभी कार्मिकों को अपनी संपति की जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी । इसकी जानकारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारियों को भी दी जाएगी। अबतक केवल अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों और राजपत्रित अधिकारियों को ही अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होता था लेकिन अब सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है।
नियम को एक जनवरी, 2021 से लागू किया जाएगा
शासन से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस नियम को एक जनवरी, 2021 से लागू कर दिया जाएगा। कार्मिक विभाग की ओर से नया आदेश लागू होने के बाद साढ़े सात लाख सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे।
संपति की जानकारी एसीबी से साझा करेगी सरकार
सरकार कर्मचारियों की संपति की जानकारी एसीबी के साथ भी साझा करेगी। जिससे किसी भी कर्मचारी की शिकायत मिलने पर एसीबी उसकी संपत्ति के बारे में ऑनलाइन चेक कर सकेंगे।
विभागाध्यक्षों की जिम्मेदारी भी तय कर रही सरकार
साथ ही कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरतने का मामला सामने आने पर प्रमोशन सहित अन्य लाभ भी रोके जाएंगे। आय से अधिक संपति के मामलों की जांच के लिए सरकार विभागाध्यक्षों की भी जिम्मेदारी तय करने जा रही है।

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