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तस्कर को 10 वर्ष का कठोर कारावास, एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया

खुलासा न्यूज नेटवर्क। हनुमानगढ़ विशेष कोर्ट के जज रूपचंद सुथार ने नशीली टेबलेट-कैप्सूल तस्करी के मामले में गुरुवार को फैसला सुनाते हुए एक व्यक्ति को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच के अनुसार, 3 अक्टूबर 2018 को टिब्बी थानाधिकारी को नाकाबंदी के दौरान सेम नाला पुलिया सड़क आम से संगरिया पर चंदूरवाली की तरफ से बाइक पर एक व्यक्ति आता दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर वापस मुड़कर भागने लगा। इस पर उसे रोक कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम नूर नबी पुत्र वजीर अली निवासी वार्ड नंबर 10 सूरेवाला का होना बताया। बाइक को चेक किया तो काले रंग के थैले में एक प्लास्टिक की थैली मिली, जिसमें पारवोरिन स्पास कैप्सूल के पत्ते भरे हुए थे, जिनको गिना तो उसमें 200 पत्तों में कुल 2000 कैप्सूल थे, जो सभी एनडीपीएस घटक के होना पाए गए।

 

इस पर नूरनबी के विरूद्व एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच तलवाड़ा थाना के सुपुर्द की गई। जांच के बाद तस्कर नूरनबी से इनायत हुसैन उर्फ नेती पुत्र काले खां के द्वारा बेचान करना बताया गया। जिस पर इनायत हुसैन के विरूद्व भी एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किए गए। बहस के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 11 गवाह और 34 दस्तावेज प्रस्तुत किया। बचाव पक्ष ने 4 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने नूरनबी को धारा 8/22, एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की सजा सुनाई।

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