बीकानेर: चेक बाउंस होने पर छह माह की कैद, जुर्माने सहित लौटने होंगे तीन लाख - Khulasa Online

बीकानेर: चेक बाउंस होने पर छह माह की कैद, जुर्माने सहित लौटने होंगे तीन लाख

बीकानेर: चेक बाउंस होने पर छह माह की कैद, जुर्माने सहित लौटने होंगे तीन लाख

खुलासा न्यूज़। घरेलू जरूरत के लिए दिए गए पैसे वापस नहीं देने और चैक बाउंस हो जाने के मामले में न्यायालय ने सजा का आदेश दिया है। इस सम्बंध में विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट प्रकरण संख्या दो की न्यायाधीश भारती पराशर ने आदेश दिया है। परिवादी की और से अधिवक्ता पारसमल विश्नोई ने पैरवी की।
इस सम्बंध में परिवादी सुनील जोशी ने 7 फरवरी 2018 को शिकायत देते हुए बताया था कि उसके जानकार गणेशाराम चौधरी को घरेलू जरूरत के समय दो लाख रूपए दिए थे। प्रार्थी ने बताया कि वर्ष 2014 में उसने पैसे दिए थे लेकिन गणेशाराम जो कि पीडब्ल्यूडी में कार्यरत है,उसने वापस नहीं दिए। परिवादी ने बताया कि गणेशाराम ने उसे एक चैक उसे दिया। चैक जब बैंक में लगाया तो बैंक ने बैंक बैलेंस नहीं होने का मार्क करते हुए वापस लौटा दिया था। प्रार्थी ने बताया कि उसके द्वारा कई मर्तबा गणेशाराम को मौखिक रूप से भी पैसे के लिए कहा लेकिन पैसे नहीं दिए। प्रार्थी की और से शिकायत पर न्यायलय ने दोनेा पक्षों को सुना। जिसके बाद न्यायालय ने गणेशरााम को दोषी मानते हुए 6 माह का कारावास और 3 लाख 8 हजार रूपए का अर्थदंड सुनाया है। अदम अदायगी नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास का दंड भी सुनाया है।

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