
6 आरोपियों को 7-7 वर्ष का कारावास व 15-15 हजार का अर्थदण्ड






6 आरोपियों को 7-7 वर्ष का कारावास व 15-15 हजार का अर्थदण्ड
बीकानेर। श्रीडूंगरगढ़ के अतिरिक्त सेशन न्यायालय ने 16 वर्ष पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए 6 आरोपियों को 7-7 वर्ष का कारावास व 15-15 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपाल जाणी ने फैसला सुनाया । मामले में राज्य की तरफ से पैरवी अपर लोक अभियोजक गोपीराम जानूं ने की।
अपर लोक अभियोजक गोपीराम जानूं ने बताया कि 11 मार्च 2009 को मोमासर बास निवासी रघुवीरसिंह ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि उसके व परिवार की महिलाओं के साथ रात्रि में घर में घुसकर मोमासर बास के ही आरोपी भंवरसिंह, समुद्रसिंह, उमेदसिंह, हनुमानसिंह, पृथ्वीसिंह और नोसरिया निवासी तेजपालसिंह ने जानलेवा हमला किया। साथ ही महिलाओं के पहने हुए आभूषण भी तोडक़र ले गए।
पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच की। राज्य की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक जानूं ने 14 गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाए। 42 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए एवं 9 साक्ष्य सबूत न्यायालय में पेश किए। पीठासीन अधिकारी जयपाल जाणी ने सभी पहलुओं, साक्ष्यों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक आरोपी को विभिन्न धाराओं में 7-7 वर्ष का कारावास और 15-15 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।


