सिंघम संजय बोथरा के खिलाफ ठोस सबूत नहीं दिए, एसीबी ने पेश की जांच रिपोर्ट

सिंघम संजय बोथरा के खिलाफ ठोस सबूत नहीं दिए, एसीबी ने पेश की जांच रिपोर्ट

– बासनी थाना बजरी प्रकरण मामला
बीकानेर। कोटगेट थाने के तत्कालीन एसएचओ इंस्पेक्टर संजय बोथरा के खिलाफ चल रहे बजरी प्रकरण मामले में एसीबी ठोस सबूत जमा करने में विफल रही। कोर्ट में पेश 50 पृष्टीय जांच रिपोर्ट में एसीबी बोथरा के खिलाफ रिश्वत लेने या मांगने का कोई सबूत पेश नहीं किया। उल्लेखनीय है कि बोथरा के द्वारा उनके विरूद्ध दर्ज एफआईआर को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जिस पर जस्टिस पीएस भाटी ने बोथरा को एसीबी के समक्ष एक प्रतिवेदन पेश करने का आदेश देते हुए एसीबी को पूरे मामले की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा था। रिपोर्ट में कहा गया कि 8 मई को सुबह साढ़े छह सात बजे के करीब सरस्वती नगर के समीप बोथरा ने एक बजरी का डंपर पकड़ा और उप निरीक्षक गजेन्द्रसिंह को कार्यवाई रिपोर्ट दर्ज की गई। यह देरी जानबूझकर की गई ताकि शिकायतकर्ता से सौदेबाजी की जा सके। बोथरा को एसीबी ने आईपीसी की धारा 119 का आरोपी मानते हुए कहा कि उनके खिलाफ धारा 109 और 116 में कोई अपराध नहीं बनता है। बोथरा फरार चल रहे हैं और वारंट भी जारी हो चुका है। इसके बावजूद वे कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

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