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दुकानदार इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीनों के साथ छेड़छाड़ कर ग्राहकों को लगा रहे है चूना लगा, सब्जियां तक के वजन मे हेराफेरी

दुकानदार इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीनों के साथ छेड़छाड़ कर ग्राहकों को लगा रहे है चूना लगा, सब्जियां तक के वजन मे हेराफेरी
बीकानेर। बीकानेर शहर में राशन से लेकर सब्जियों तक के तोल में कम निकल रही है ये सब काम इलेक्ट्रॉनिक मशीन से तोल की गई सामग्री से हो रहा है मजे की बात दुकान स्वयं ये काम कर रहे है। दुकानदार इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीनों के साथ छेड़छाड कर उपभोक्ता को चूना लगा रहे है। एक ग्राहक द्वारा शक होने पर जब अपने सामान की तोल कराई तो वो हैरान रह गया क्योकि सभी वस्तुएं 200 से 300 ग्राम तक की कम मिली।
मोहता सराय मे रहने वाले जुगल ने कुछ दिन पहले फड़ बाजार से सब्जियां खरीदी और घर चला गया उसको लगा कि सब्जियां वजन में कम हो सकती है। इसके बाद उसने अपने पास ही दुकानदार के पास गया और इलेक्ट्रॉनिक वेट पर जब सब्जियों को तौला तो हैरान रह गया क्योकि सब्जियां 200 से 300 ग्राम कम निकली। उसने सोचा गलती से हो गया होगा लेकिन बाजार से जो सामने लेकर आया उसको सभी को तौला तो सभी वजन में कम पाई गई। जबकि भुगतान पूरे के लिया।
बीकानेर जिले में करीब 6 लाख इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीनों की बिक्री हुई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नाप-तौल विभाग में महज 2 लाख वेट मशीनें ही रजिस्टर्ड हैं। यानी 2 लाख वेट मशीनें ही भरोसे वाला वजन तौल रही है। ऐसा नहीं है कि शेष सभी वेट मशीनों में गड़बड़ी की गई है। नाप-तौल विभाग के एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि यह धोखाधड़ी नई नहीं है, लेकिन अब दुकानदार इसे और हाईटेक बना रहे हैं। अब ठग दुकानदार तकनीक का दुरुपयोग कर रहे हैं। दुकानदारों द्वारा वेट मशीन को वायरलेस तकनीक से मोडिफाई करने के कई मामले प्रदेश के विभिन्न जिलों में सामने आ चुके हैं।
वेट मशीन में ठगी से बचने के लिए ग्राहकों को क्या करना चाहिए ग्राहकों को खुद को सतर्क रखना होगा। इसके लिए हमेशा कानूनी रूप से प्रमाणित मशीन से ही वजन करवाएं। यदि मशीन में विभागीय स्टैंप या सील न हो, तो शिकायत करें। वजन के दौरान मशीन पर ध्यान दें। यदि दुकानदार वजन करते समय जल्दबाजी दिखा रहा हो या बार-बार मशीन को छू रहा हो, तो सतर्क रहें। वजन मशीन पर स्टाम्प ऑफ वेरिफिकेशन (तिथि और सीरियल नंबर के साथ) होना जरूरी है। यदि यह स्टाम्प गायब है, तो यह मशीन अवैध हो सकती है। भारत में वेट एंड मेजर्स एक्ट, 2009 के तहत वजन और माप में गड़बड़ी एक दंडनीय अपराध है। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 धारा 30 के तहत अगर कोई दुकानदार जानबूझकर वजन में गड़बड़ी करता है, तो उसे 10,000 से 50,000 तक का जुर्माना और दोहराया जाए, तो एक साल की सजा हो सकती है।
जब ग्राहक जागरूक होकर दोबारा वजन करवाने की मांग करता है, तो दुकानदार रिमोट से सही वजन सेट कर देता है। कुछ दुकानदार स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा लेते हैं, जो वजन को अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है। इससे ग्राहक को सही वजन दिखता है, जबकि उसे कम सामान मिलता है। वेट मशीन के अंदर स्क्रू एडजस्टमेंट के जरिए छेड़छाड़ भी संभव है। इस प्रकार की गड़बड़ी खासतौर पर पुरानी एनालॉग मशीनों में किया जाता है, जहां वजन कम दिखाया जा सकता है। मशीन के अंदर चुंबक या स्प्रिंग लगाकर वजन को प्रभावित कर सकते हैं।फड़ बाजार से खरीदीं सब्जियां अन्य स्थान पर तौल कराई तो 250 से 300 ग्राम तक कम मिली

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