शहर में अब बिना अनुमित के नहीं बजेगा डीजे - Khulasa Online शहर में अब बिना अनुमित के नहीं बजेगा डीजे - Khulasa Online

शहर में अब बिना अनुमित के नहीं बजेगा डीजे

बीकानेर। बीकानेर जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर कुमार गौतम ने एक आदेश जारी करते हुए शहर में विवाह कार्यक्रमों में ध्वनि वादक यंत्रों से आमजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसकी शिकायत काफी लोगों ने पिछले दिनों कलक्टर से की थी। इस पर आदेश देते हुए कलक्टर ने आदेश जारी किये है कि कोई भी व्यक्ति या उनके प्रतिनिधि किसी भी प्रकार धार्मिक एवं अन्य समारोहों के लिए तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना अनुमित के नहीं करेंगा। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे व ध्वनि विस्तारक पर पूर्ण प्रतिबिधित रहेगा। अगर कोई इसका उल्लघंन करता पाया गया तो उसके खिलाफ भारतीय दंड की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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