जानलेवा हमले के दो आरोपियों को सात साल का सश्रम कारावास व 15000 का अर्थदंड

जानलेवा हमले के दो आरोपियों को सात साल का सश्रम कारावास व 15000 का अर्थदंड

जानलेवा हमले के दो आरोपियों को सात साल का सश्रम कारावास व 15000 का अर्थदंड
बीकानेर। अपर सत्र न्यायाधीश संख्या दो लोकेन्द्रसिंह शेखावत ने 11 साल पहले तिलक नगर में जानलेवा हमले के दो आरोपियों को दोषी मानते हुए प्रत्येक को 7 साल के सश्रम कारावास और 15000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
26 फरवरी, 14 को भरतसिंह ने व्यास कॉलोनी थाना पुलिस को पर्चा बयान में बताया था कि दिन में उसके मोबाइल पर फोन आया जिसने पहले अपना नाम सायल और फिर मोनू बताया। इस दौरान दोनों बोलचाल हो गई। फोन करने वाले उसे उदासर फांटे बुलाया। वहां गया तो मोनू मिला जिसने कहा कि गलती से फोन लग गया था। रात को 8.30 बजे फिर से फोन आया और उसकी लोकेशन पूछी।कुछ देर में कार में सवार मोनू और उसके साथी तिलक नगर पहुंचे और उस पर फायरिंग कर दी। उसके साथियों ने लाठी-चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देकर वे फरार हो गए। कोर्ट ने इस मामले में तिलक नगर निवासी विजयसिंह उर्फ मोनू व भरतसिंह उर्फ धोली को दोषी माना और प्रत्येक को सात साल के सश्रम कारावास व 15000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। राशि जमा नहीं कराने पर 9 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 13 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक संदीप स्वामी और परिवादी की ओर से पैरवी सुरेश श्रीमाली ने की।

Join Whatsapp
खबरें और विज्ञापन के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें- 76659 80000 |खबरें और विज्ञापन के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें- 76659 80000 |