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आठ वर्ष पुराने हत्या के प्रकरण में दोषियों को सात वर्ष का कारावास, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

खुलासा न्यूज, बीकानेर। हत्या का प्रयास करने वाले दो आरोपियों को अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 4 ने 7 वर्ष के कारावास का दण्डादेश दिया है। दोनों आरोपियों पर न्यायालय की ओर से जुर्माना भी लगाया गया है। अपर लोक अभियोजक धीरज चौधरी के अनुसार, 8 वर्ष पुराने हत्या का प्रयास व मारपीट के प्रकरण में अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 4 बीकानेर के द्वारा आरोपी रविकुमार पुत्र रमेश कुमार व पंकज पुत्र नत्थुराम निवासी मेघवालों का मौहल्ला, बीकानेर को धारा 307, 325, 323, 341 व 34 आइपीसी में दण्डित किया गया है। जिसमें 307 में 7 वर्ष का सादा कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना व धारा 325 में 5 वर्ष का सादा कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना व धारा 323 में 1 वर्ष का सादा कारावास व एक हजार रुपए जुर्माना व धारा 341 में 1 माह का सादा कारावास व 500 रुपए जुर्माना से दण्डित किया गया है।

 

ये है प्रकरण

 

परिवादी शिवकुमार के साथ 29 नवम्बर,2015 को करीब 9 पीएम पर उसके पास रवि व पंकज आये और उससे कहा कि शराब पीने का कहकर उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर मुरली मनोहर मैदान ले गये। वहां उसे शराब पीलाकर मोटरसाइकिल से रवि एक कुल्हाड़ी निकालकर लाया और उसके बाये पैर की साथल पर कुल्हाड़ी मारी, शिवकुमार जमीन पर गिर गया तो पंकज उसके पैरों में बैठ गया और रवि ने कुल्हाड़ी उसके सिर पर मारी व बायें कान के नीचे मारी, दायें हाथ के बाजू पर बाद में उसके पड़े हुए जबाड़े पर लात की मारी तथा बाद में उसे घसीटकर उसे गोचर में ले गये और उसके ऊपर कांटे डाल दिये और वह बेहोश हो गया। इस प्रकरण की एफआईआर पुलिस थाना गंगाशहर में दर्ज कराई गई। जिस पर अपराधियों के विरूद्ध उक्त अपराध प्रमाणित मानकर न्यायालय ने मुल्जिमान् रवि व पंकज को दण्डित किया गया। प्रकरण में लोक अभियोजक की ओर से साक्ष्य में 11 गवाह व 36 दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाये गये। इस प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक धीरज चौधरी ने की तथा परिवादी की ओर से एडवोकेट बजरंग छींपा, शिवलाल जाट और उनकी एसोसिएशन ने की।

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