
मियाद ख़त्म होने के बाद पेश किया चेक का मुक़दमा सेशन न्यायालय ने किया ख़ारिज







बीकानेर। न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर के पीठासीन अधिकारी विनोक कुमार वाजा द्वारा अनवानी प्रकरण नरेन्द्र कुमार बनाम नारायण हर्ष में दिनांक 24.11.2014 को पारित प्रसंज्ञान आदेश मियाद बाहर होने के कारण अपास्त कर दिया गया। प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता गोपाललाल हर्ष द्वारा की गई।
संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी नरेन्द्र कुमार जोशी पुत्र स्व. दाउलाल जोशी जाति जोशी ब्राह्मण निवासी धर्मनगर द्वार के बाहर नयाशहर, बीकानेर ने एक परिवाद धारा 138 एन आई एक्ट का नारायण हर्ष पुत्र स्व. बलदेव हर्ष जाति हर्ष ब्राह्मण निवासी रत्ताणी व्यासों का चौक, बीकानरे के विरूद्ध दिनांक 24.11.2014 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिससे यह व्यथित होकर नारायण हर्ष ने एक निगरानी याचिका माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की जो सुनवाई हेतु स्थानान्तरित होकर माननीय न्यायालय में लम्बित थी। प्रकरण का पीठासीन अधिकारी द्वारा समग्र अवलोकन करने के पश्चात् निगरानीकर्ता नारायण हर्ष द्वारा स्टेट ऑफ राज. एवं नरेन्द्र कुमार के विरूद्ध प्रस्तुत की गई निगरानी स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के प्रसंज्ञान आदेश को अशुद्ध, अनुचित एवं अवैध मानते हुए अपास्त करने के आदेश प्रदान किये।
