जिले मे 22 मार्च से 21 अप्रैल तक रहेगी धारा 144 जुलूस व सभाओ पर रहेगी पांबदी

जिले मे 22 मार्च से 21 अप्रैल तक रहेगी धारा 144 जुलूस व सभाओ पर रहेगी पांबदी

. जयपुर। राजस्थान के कोटा जिले में मंगलवार सुबह 6 बजे से धारा 144 (Sec 144 imposed in Kota) लागू करने के आदेश जिला कलेक्टर ने जारी कर दिए हैं. सोमवार को जारी इस आदेश में कहा गया है कि आने वाले दिनों में त्योहारों और वर्तमान में सिनेमाघरों में जारी फिल्म द कश्मीर फाइल्स फिल्म (The Kashmir Files) को लेकर सुरक्षा के लिहाज से धारा 144 लगू करना आवश्यक है. आदेश में कहा गया है कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समय रहते भीड़ के इकट्ठे होने के साथ ही जुलूस और सभाओं पर पाबंदी लगाने की जरूरत है. कोटा जिले के कार्यवाहक कलेक्टर राजकुमार सिंह द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि जिले में 22 मार्च सुबह 6 बजे से 21 अप्रैल रात 12 बजे तक धारा 144 का पाबंदियां लागू रहेंगी.

इन नियमों का करना होगा पालन…
इन आदेशों में बताया निर्देश जारी किए गए हैं. इन निर्देशों के अनुसार किसी भी जगह पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों को एक साथ खड़े होने की अनुमति नहीं होगी. जिले में कोई भी संगठन, संस्था या समुदाय सभा नहीं कर सकेंगे. साथ ही किसी भी ग्रुप को किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी.

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